पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) के खिलाफ यह एक्शन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के सेक्शन 35ए के तहत है। बैंक को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगा दी गई है। RBI ने ताजा आदेश में कहा कि उसका यह आदेश मैटेरियल सुपरवाइजरी से जुड़ी कुछ चिंताओं पर बेस्ड है, जिन्हें केंद्रीय बैंक द्वारा देखा गया।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक को RBI की ओर से बड़ा झटका मिला है। RBI
आदेश में कहा गया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ यह एक्शन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के सेक्शन 35ए के तहत है। बैंक को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगा दी गई है।
आईटी ऑडिट टीम नियुक्त करने का भी निर्देश
इसके अलावा बैंक को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह अपने आईटी सिस्टम का व्यापक सिस्टम ऑडिट करने के लिए एक आईटी ऑडिट टीम नियुक्त करे। आईटी ऑडिटर्स की रिपोर्ट का रिव्यू करने के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहकों को जोड़े जाने की अनुमति देना, RBI की विशिष्ट परमिशन का विषय होगा।
दिसंबर 2021 में मिला था शेड्यूल पेमेंट्स बैंक का दर्जा
इससे पहले दिसंबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को शेड्यूल पेमेंट्स बैंक का दर्जा दिया था। शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा मिलने से पेटीएम पेमेंट्स बैंक सरकारी और अन्य बड़े कॉरपोरेशन के रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में हिस्सा ले सकेगा। वह प्राइमरी ऑक्शन में भी शामिल हो सकेगा। साथ ही फिक्स्ड रेट, वैरिएबल रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के लिए भी भागीदार बन सकेगा।