(i) अखिल भारतीय सेवाएँ

  • स्वतंत्रता के पहले भारतीय सिविल सेवा (आईसीएस) भारत में सभी सेवाओं में वरिष्ठतम थी। आईसीएस के आलवा भारतीय पुलिस सेवा भी थी।
  • केन्द्र और राज्यों के लिए एक समान एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 315-323 में प्रावधान किया गया।
  • संविधान के लागू होने के बाद, एक नया अखिल भारत सेवा अर्थात भारतीय वन सेवा वर्ष 1966 में सृजित की गई।
  • भारत की समान विशिष्टता यह है कि इन सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति केन्द्र द्वारा की जाती है, परन्तु उनकी सेवाएं विभिन्न राज्य संवर्गों में दी जाती हैं और उनके लिए राज्य व केन्द्र दोनों के अधीन सेवा देने का दायित्व होता है।
  • तीन अखिल भारतीय सेवाओं अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफएस) में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय आईएएस का संवर्ग नियंत्रण) प्राधिकारी है।
  • सभी तीनों सेवाओं की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा की जाती है। इन अधिकारियों का प्रशिक्षण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है और उन्हें विभिन्न राज्य संवर्गों में आबंटित किया जाता है।

(ii) केन्द्रीय सचिवालय सेवाएँ

  • केन्द्रीय सचिवालय को तीन सेवाएं हैं, यानी (i) केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) (ii) केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा, एस.एस.सी. और (iii) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (सीएससीएस)|
  • केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 1 और चयन ग्रेड तथा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव व प्रधान निजी सचिव के ग्रेड केन्द्रीकृत हैं।
  • केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड और सहायक ग्रेड, इसी सेवा के ग्रेड ‘डी’, ‘सी’. ‘ए’ और ‘बी’ (विलीनित) और एलडीसी एवं यूडीसी के पद विकेन्द्रीकृत हैं।


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