उपराष्ट्रपति ||

  • उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है, जिसमें एकल हस्तांतरीय मत द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं।
  • वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो और राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र हो ।
  • पद की अवधि 5 वर्ष की होती है, वह पुनर्निर्वाचन का पात्र होता है।
  • अनु. 67(ख) में वर्णित प्रक्रियानुसार इसे पद से हटाया जाता है।
  • उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है।
  • बीमारी, किसी अन्य कारण से या नये राष्ट्रपति के चुनाव होने तक उपराष्ट्रपति का चुनाव छः माह के भीतर किया जाता है।
  • यदि यह रिक्ति मृत्यु के कारण या राष्ट्रपति के इस्तीफा देने या पद से हटाये जाने के कारण होती है, तब यथाशीघ्र चुनाव कराया जाता है।
  • राष्ट्रपति के अनुपस्थित रहने या अपने कार्यों का निष्पादन करने में असमर्थ होने पर वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।
  • अनुच्छेद 64 एवं 89 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
  • संविधान में उपराष्ट्रपति से सम्बन्धित प्रावधान सं.रा. अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
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